Mukhyamantri Chiranjeevi Swasthya Beema Yojana मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना
Mukhyamantri Chiranjeevi Swasthya Beema Yojana इस योजना को राज्य सरकार ने 1 मई 2021 से प्रारम्भ की गयी। इस योजना का प्रकार पारिवारिक तथा व्यक्तिगत रखा गया है।
इस योजना के माध्यम से राजस्थान के प्रत्येक परिवार को 25 लाख तक के केशलेस इलाज की सुविधा प्रधान की जाएगी। इस योजना का लाभ लेने के लिए आवेदन के लिए जनाधार कार्ड नम्बर या जन आधार पंजीयन रसीद होना आवश्यक है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम,सामाजिक आर्थिक जनगणना के पात्र, लघु एवं सीमांत कृषक व संविदा कर्मी का बीमा प्रीमियम राज्य सरकार द्वारा वहन किया जायेगा। इसके अलावा अन्य परिवारों को 850रुपये प्रति वर्ष प्रीमियम का भुगतान करना होगा।
मुख्यमंत्री ने चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना में प्रति परिवार बीमा राशि को 10 लाख से बडाकर 25 लाख रुपये प्रतिवर्ष करने की घोसना की है। इस योजना का रजिस्ट्रेशन आप खुद या ईमित्र पर करवा सकते है।
मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के पात्र
- निःशुल्क लाभ प्राप्त करने वाली श्रेणी :-राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम,सामाजिक आर्थिक जनगणना के पात्र, लघु एवं सीमांत कृषक व संविदा कर्मी,राज्य के सरकारी विभागों के कार्यरत संविदा कर्मी,गत वर्ष कोविद – 19 अनुग्रह राशि प्राप्त करने वाले निराश्रित एवं असहाय परिवार निशुल्क श्रेणी में सम्मिलित है का बीमा प्रीमियम राज्य सरकार द्वारा वहन किया जायेगा।
- 850 रूपये/-परिवार प्रति वर्ष का भुगतान कर लाभ प्राप्त करने वाली श्रेणी :-राज्ये के वे परिवार जो निशुल्क श्रेणी में नहीं आते वे निर्धारित प्रीमियम का 50 % या 850 रूपये /-परिवार प्रति वर्ष का भुगतान कर योजना का लाभ ले सकते है। प्रीमियम का शेष 50 %भाग सरकार द्वारा वहन किया जायेगा।
- सभी EWS परिवारों को भी चिरंजीवी योजना का लाभ निशुल्क दिया जायेगा।
मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के आवश्यक दस्तावेज
- आधार कार्ड
- मोबाइल नंबर
- बैंक खाता
- राशन कार्ड
- आवेदक राजस्थान का स्थायी निवासी
- आवेदक गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार से होना चाहिए।
- निवास प्रमाण पत्र
- पासपोर्ट फोटो
- आय प्रमाण पत्र
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Post Name |
Mukhyamantri Chiranjeevi Swasthya Beema Yojana |
प्रक्रिया | ऑनलाइन |
ऑफिसियल वेबसइट | https://schemes.rajasthan.gov.in/ |
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