Rajasthan Samajik Surksha Pension (RajSSP) सामाजिक सुरक्षा पेंशन के बारे में जाने
राजस्थान सरक़ार के द्वारा इस योजना के माध्यम से निराश्रित बुजुर्ग ,विधवा ,विकलांग व्यक्तियों ,तलाकशुदा महिलाओ आदि को आर्थिक रूप मजबूत करने तथा आसानी से जीवन यापन करने के उद्देश्य से यह योजना लांच की गई है। इस योजना के अंतर्गत मुख्य योजनाये है –मुख्यमंत्री वृद्धजन सम्मान पेंशन योजना, मुख्यमंत्री एकलनारी सम्मान पेंशन योजना, मुख्यमंत्री विशेष योग्य्जन सम्मान पेंशन योजना, लघु एवं सीमांत कृषक वृद्धजन पेंशन योजना,इंदिरा गाँधी राष्ट्रीय वृधावस्था पेंशन योजना, इंदिरा गाँधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना ,इंदिरा गाँधी राष्ट्रीय विकलांगता पेंशन योजनाआदि। इस योजनाओ में जरूरतमंद और आश्रित लोगो को आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है।
मुख्यमंत्री ने की बड़ी घोषणा अब हर साल बढेगी पेंशन
Samajik Surksha Penson(RajSSP) मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने सामाजिक सुरक्षा पेंशन में हर साल 15 % की बढोतरी को लागु किया है अशोक गहलोत सरकार ने इस विधयेक में एक विशेष प्रावधान को जोड़ा है इस विधेयक में मिलने वाली सामाजिक सुरक्षा पेंशन में 15 %में हर जुलाई में 5 %की बढोतरी तथा हर जनवरी माह में 10 %की दर से स्वतः वृद्धि हो जाएगी इस वृद्धि दर की आधार राशी 1000 रुपये होगी
राजस्थान राज्य बना सामाजिक सुरक्षा के लिए कानून बनाने वाला देश का पहले राज्य
राजस्थान के CM ने सामाजिक सुरक्षा के लिए विधानसभा में कानून का प्रस्ताव भी रख कर दिया है इसके अनुसार काम मांगने वाला दिव्यांग /बुजुर्ग /विधवा होने पर न्यनतम 1000 रूपए के सामाजिक सुरक्षा पेंशन जाएगी इस पेंशन में हर वर्ष 15 % की बढ़ोतरी की जाएगी इस प्रकार राजस्थान यह करने वाला देश का पहला राज्य होगा।
सामाजिक सुरक्षा पेंशन लेने के आवश्यक दस्तावेज
सामाजिक सुरक्षा पेंशन अप्लाई करने से पहले यह निम्न दस्तावेज रखना सुनिश्चित कर ले ;-
- आवेदक का आधार कार्ड
- आवेदक का जनाधार कार्ड
- आवेदक का बैंक खाता
- आवेदक का एड्रेस प्रूफ के लिए डॉक्यूमेंट जैसे आधार कार्ड, राशन कार्ड, वोटर कार्ड या अन्य दस्तावेज
- मोबाइल नंबर
- पासपोर्ट साइज फोटो
Samajik Surksha Pension (SSP) कैसे करे आवेदन
कहा करे शिकायत ?
अगर किसी व्यक्ति को पेंशन लेने में कोई समस्या आ रही हो तो वह राजस्थान संपर्क टोल फ्री नंबर 181 पर शिकयत दर्ज करा सकता है।
Samajik Surksha Pension (SSP) सामाजिक सुरक्षा पेंशन
राज्य पेंशन योजनाये
क्र.संख्या | विवरण | पात्रता | वार्षिक आय सीमा | प्रतिमाह देय लाभ | |
1 | मुख्यमंत्री वृद्धजन सम्मान पेंशन योजना | A. 55 वर्ष व् अधिक आयु की महिला
B.58 वर्ष अधिक आयु का पुरुष |
48000/- | 1000रूपये | |
2 | मुख्यमंत्री एकलनारी सम्मान पेंशन योजना | विधवा / तलाकशुदा / परित्यकता महिला | 48000/- | 18 वर्ष से 75 से कम को 1000 रूपये
तथा 75 वर्ष से अधिक महिला को 1500 रूपये |
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3 | मुख्यमंत्री विशेष योग्य्जन सम्मान पेंशन योजना | विशेष योग्यजन निशक्तता 40 %या उससे अधिक
प्राकर्तिक रूप से बोने 3 फिट 6 इंच से कम |
60000/- | 75 वर्ष से कम को 1000 रूपये
अधिक को 1250 रूपये कुष्ठ रोग से पीड़ित को 2500 व सिलिकोसिस बीमारी से पीड़ित को 1500 रुपये |
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4 | लघु एवं सीमांत कृषक वृद्धजन पेंशन योजना
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55 वर्ष व अधिक आयु की महिला
58 वर्ष व अधिक आयु का पुरुष |
1000 रूपये | ||
5 | इंदिरा गाँधी राष्ट्रीय वृधावस्था पेंशन योजना
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BPL परिवारों के 60 वर्ष या उससे अधिक आयु की महिला या पुरुष | केंद्र सरकार की BPL सूचि में सूचीबद्ध | 1000 रूपये | |
6 | इंदिरा गाँधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना | BPL परिवारों के 40 वर्ष या उससे अधिक आयु की विधवा महिला | केंद्र सरकार की BPL सूचि में सूचीबद्ध | 40 वर्ष से 75 से कम को 1000 रूपये
तथा 75 वर्ष से अधिक विधवा महिला को 1500 रूपये |
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7 | इंदिरा गाँधी राष्ट्रीय विकलांगता पेंशन योजना | BPL परिवारों के 18 वर्ष या उससे अधिक आयु के 80 %निशक्तता | केंद्र सरकार की BPL सूचि में सूचीबद्ध | 18 वर्ष से 75 से कम को 1000 रूपये
तथा 75 वर्ष से अधिक महिला को 1250 रूपये |
-:Important Link:-
योजना का नाम | Rajasthan Samajik Surksha Pension |
कहा अप्लाई करे | नजदीकी एमित्र सेंटर या नागरिक सेवा केंद्र |
ऑफिसियल वेबसाइट |
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Status Check करे |
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पेंशन की योग्यता आधार कार्ड से चेक करे |
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Official Website |
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Apply Online |
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